क्या आप राज्य निर्वाचन आयोग ( State Election Commission ) के बारे में जानते है अगर नहीं तो आपको हमारी यह पूरी पोस्ट पढ़ने की जरुरत है जिसमे आपको सम्पूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी साथ ही यह राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओ के लिए भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे आप जरूर पढ़ना चाहिए
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राज्य निर्वाचन आयोग
● भारत का राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय के रूप में भारत गणराज्य की समस्त चुनावी प्रक्रियाओं के लिए अनिवार्य रूप से विद्यमान है।
● संविधान में दिए गए नियमों के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा नियमित अंतराल पर भारत में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव आयोजित किए गए हैं।
● संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अधीन गठित राज्य निर्वाचन आयोग के पास पंचायतों और नगरपालिकाओं के आधारभूत कार्य और संचालन के लिए निर्वाचन नियमावली आयोजित करने की शक्तियाँ निहित की गई है।
संवैधानिक स्थिति
● 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद-243(K) पंचायती राज संस्थाओं हेतु तथा अनुच्छेद-243(ZA) शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव करवाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया।
● राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 जुलाई, 1994 से कार्य करना प्रारम्भ किया। इसका मुख्यालय जयपुर में है।
नोट– मूल संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख नहीं किया गया था।
संरचना –
● राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय न बनाकर एक सदस्यीय बनाया गया है। (राज्य निर्वाचन आयुक्त एकमात्र सदस्य)
● राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है।
नियुक्ति एवं कार्यकाल
● राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद् की अनुशंसा पर की जाती है।
● राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कार्यग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) होता है।
नोट– कार्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है।
योग्यता
● राज्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। इनकी योग्यता का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।
● सामान्य तौर पर इनकी योग्यता भारतीय प्रशासनिक सेवा का सचिव स्तर का अधिकारी तथा 5 वर्ष का अनुभव है।
पद से हटाना
● राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। जबकि यह अपना त्यागपत्र संबंधित राज्य के राज्यपाल को देता है।
कार्य
● राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य के पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार किया जाता है तथा राज्य निर्वाचन आयोग ही राज्य में निर्वाचन अधीक्षण, निर्देशन तथा संचालन के लिए उत्तरदायी होता है।
● राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है।
● राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही राज्य में चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।
● राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव चिह्न आवंटित करने संबंधी विवाद का भी निपटारा किया जाता है।
● राज्य चुनाव आयुक्त के द्वारा राज्य में चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए राज्यपाल से पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति का आग्रह भी किया जा सकता है।
● राज्य चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव स्थगित किया जा सकता है। जब तक कि चुनाव सूची का पुन: नवीनीकरण तैयार नहीं हो जाता।
● राज्य चुनाव आयोग के द्वारा असाधारण परिस्थितियों में पुनर्मतदान करवाने का आदेश भी दिया जा सकता है।
नोट
● राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव 1960 से हो रहे हैं।
● पहला चुनाव 1960 में पंचायत विभाग द्वारा किया गया था।
● इसके बाद चुनाव विभाग द्वारा वर्ष 1965, 1978, 1981 और 1988 में दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवाँ चुनाव करवाया गया।
● पंचायतीराज संस्थाओं के छठा, सातवाँ, आठवाँ और नौवाँ और दसवाँ और ग्यारहवाँ चुनाव वर्ष 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 और 2020 में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए गए थे।
● राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई, 1994 में किया गया।
● राजस्थान में राज्यपाल ने 17 जून, 1994 को आदेश जारी कर संविधान के अनुच्छेद-243(ट) एवं 243(यक) के उपबन्धों के अनुसरण में अमर सिंह राठौड़ को प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया था।
● राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो कि किसी विभाग में सचिव के पद पर हो।
● राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से लेकर वर्तमान तक के आयुक्तों का विवरण –
क्र. सं. | आयुक्त | कार्यकाल |
प्रथम | अमरसिंह राठौड़ | 1 जुलाई, 1994 से1 जुलाई, 2000 |
द्वितीय | एन. आर. भसीन | 2 जुलाई, 2000 से2 जुलाई, 2002 |
तृतीय | इन्द्रजीत खन्ना | 26 दिसम्बर, 2002 से 26 दिसम्बर, 2007 |
चतुर्थ | अशोक कुमार पाण्डे | 1 अक्टूबर, 2008 से 30 सितम्बर, 2013 |
पंचम | राम लुभाया | 1 अक्टूबर, 2013 से2 अप्रैल, 2017 |
षष्ठम | प्रेमसिंह मेहरा | 3 जुलाई, 2017 से12 अगस्त, 2022 |
सप्तम | मधुकर गुप्ता | 13 अगस्त, 2022 से वर्तमान |
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