आज की इस पोस्ट में हम भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य से संबंधित वन लाइनर प्रश्न एवं उत्तर लेकर आए हैं अगर आप इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर सहित जरूर पढ़ें यह प्रश्न NCERT सार संग्रह कक्षा 6 से 12 पर आधारित है
इसलिए अगर आप सिविल सर्विस परीक्षा या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन प्रश्नों को जरूर याद करना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी से संबंधित लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं
भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य
प्रश्न. किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्त्तव्यों को सम्मिलित किया गया है ?
- पूर्व सोवियत संघ (USSR)
प्रश्न. भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्त्तव्य उल्लिखित हैं ?
- भाग-IV (A)
स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्त्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा 10 मूल कर्त्तव्यों को जोड़ा गया।
प्रश्न. भारतीय संविधान में मूल कर्त्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किये गये थे ?
- सरदार स्वर्ण सिंह समिति (1976 ई.) में गठित
प्रश्न. भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्त्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ?
- 86वें संविधान संशोधन अधिनयम, 2002
प्रश्न. मूल कर्त्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है ?
- नैतिक कर्त्तव्य तथा नागरिक कर्त्तव्य
प्रश्न. मूल कर्त्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्त्तव्य माना जाता है ?
- नैतिक कर्त्तव्य (Moral Duty)
प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों में से एक है।
राष्ट्रीय महत्त्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्त्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) का अंग है।
प्रश्न. महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना, प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्त्तव्य है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है ?
- अनुच्छेद-51 क (5)
प्रश्न. मूल कर्त्तव्य किन पर लागू होते हैं?
- केवल नागरिकों पर
प्रश्न. किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है ?
- विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य (1986)
नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य
1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सँजोए रखें और उनका पालन करें।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें।
4. देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें. जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
6. हमारी सामासिक संस्कृति (Composite Culture) की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्द्धन करें तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नयी ऊँचाइयों को प्राप्त करें।
11. 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता और संरक्षक जो भी हों, उन्हें शिक्षा के अवसर
प्रदान करें। (इस कर्त्तव्य को संविधान के 86 वें संशोधन अधिनियम, 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया।)
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